अब पांच लाख कमाने वाले पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
देहरादून। आज दिनांक- 01/02/20 दिन शनिवार को मोदी सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए मध्यम वर्ग को पर्सनल टैक्स पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि, इनकम टैक्स का मौजूदा ढांचा थोड़ा पेचीदा है। इसलिए इसे आसान बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं।
बताते चलें कि, नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा। जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री के मुताबिक, इनकम टैक्स ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट नहीं लेने पर नए टैक्स स्लैब्स इस प्रकार होंगे।
● 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
● 5 से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। पहले 10 फीसदी का स्लैब नहीं था।
● 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा।
● 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगा।
◆न्यू इनकम टैक्स स्लैब◆
– 5 लाख से 7.5% लाख तक पर 10%
– 7.5 लाख से 10 लाख तक पर 15%
– 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%
– 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%
– 15 लाख रुपये से ऊपर तक 30%
◆पूर्व इनकम टैक्स स्लैब◆
– 2,50,000 तक की आय पर- शून्य
– 2,50,001 से 5 लाख तक की आय पर- 5 प्रतिशत
– 500001 से 10 लाख तक की आय पर- 20 प्रतिशत
– 1000001 लाख से अधिक- 30 प्रतिशत
नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट्स उन्हीं टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जो कोई इग्जेंप्शन नहीं लेंगे। अगर किसी को नई व्यवस्था पसंद नहीं हैं, तो पुराने टैक्स स्लैब्स के मुताबिक टैक्स दे सकते हैं।