रिपोर्ट – मनीषा वर्मा
हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व जिला बार संघ हरिद्वार के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह की उनके ही घर में 11 अप्रैल 2015 की रात को पीट-पीटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का पता 12 अप्रैल की सुबह चला था। इस मामले का चंद घंटों में खुलासा करते हुए अधिवक्ता की पत्नी रिचपाल कौर के साथ उसकी भाभी सोनी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह मामला तब से ही कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में गुरुवार शाम एडीजे चतुर्थ ने पत्नी रिचपाल कौर को दोषी करार दे दिया था। जबकि, उसकी भाभी सोनी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में शुक्रवार दोपहर बाद सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पत्नी को ₹50 हजार के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी महिला को जेल भी भेज दिया है।
ऐसे हुई थी हत्या:
अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह विर्क की हत्या जिस रात हुई थी, उस दिन वो अपने बेटे के साथ मेरठ से वापस लौटे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रात में उनकी हत्या का प्लान उनकी पत्नी अपनी भाभी के साथ मिलकर पहले ही बना चुकी थी। रात करीब 11:30 बजे घर पहुंचने पर रिचपाल ने अपने पति को शराब पिलाई। सुरेंद्र के बेहोश हो जाने के बाद उसने घर में रखें क्रिकेट के स्टंप्स से पीट-पीटकर सुरेंद्र की हत्या कर दी थी।हत्यकांड के बाद भाभी के साथ दूसरे कमरे में जाकर ऐसे सो गई,जैसे उसे इस घटना का पता ही नहीं। सुबह आरोपी पत्नी की सूचना पर ही कोतवाली ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन पत्नी का यह ड्रामा कुछ घंटे भी नहीं चल पाया और पुलिस ने हत्या के आरोप में ननद और भाभी को गिरफ्तार कर घटना का पटाक्षेप कर दिया था।