चमोली जनपद में एक फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले शिक्षक को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अशोक कुमार सैनी की अदालत ने आरोपी शिक्षक त्रिलोक सिंह कठैत को Indian Penal Code (IPC) Section 420 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
