सीओ निहारिका ने दर्ज कराई थी एफआईआर
इस मामले में शिकायतकर्ता खुद भी पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) हैं – Niharika Semwal, जो नीरज सेमवाल की पत्नी हैं। उन्होंने Cantonment Police Station में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि सरोज बाला ने पहले सेमवाल दंपती से 6 लाख रुपये लिए और फिर एक लाख रुपये और मांगकर उन्हें ब्लैकमेल किया।
बचाव पक्ष की दलीलें: शोषण और साजिश का आरोप
सरोज बाला की ओर से पेश अधिवक्ताओं Girish Chandra Sharma और Vikesh Singh Negi ने कोर्ट में कहा कि उनकी मुवक्किल का लंबे समय से sexual exploitation हुआ और उन्हें false promise of marriage दिया गया। लेकिन बाद में नीरज सेमवाल ने निहारिका से शादी कर ली। जब सरोज ने इस बारे में निहारिका को बताया, तो दोनों ने मिलकर misuse of power करते हुए एक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
अभियोजन पक्ष ने जताई आपत्ति
सरकारी वकीलों Vivek Gupta और Mamta Manaduli (ADGC) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद digital evidence tampering कर सकती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मामला गंभीर धाराओं में दर्ज है, जिनमें caste-based abuse, threat to life, और illegal money demand शामिल हैं।
कोर्ट का फैसला: महिला को मिली सशर्त जमानत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अभी मामले के गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा उचित नहीं होगी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी महिला को 50 हजार रुपये के personal bond और समान राशि के दो sureties के साथ जमानत दी जाती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगी और जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगी।
