देहरादून- पौड़ी जिले की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। कोटद्वार कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ दायर इस अपील पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली अदालत के समस्त रिकॉर्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर 2025 तय की है।