बड़ी खबर: पंचायतीराज अधिनियम ही करेगा पात्रता तय, सोशल मीडिया पर भ्रम न फैलाएं

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उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों में है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कई भ्रामक और असत्य सूचनाएं तेजी से वायरल हो रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से यह प्रचार किया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम नगर निकाय और पंचायत दोनों मतदाता सूचियों में है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

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