मामला क्या है?
यह मामला लक्सर क्षेत्र में फूड पार्क बनाने के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। इस केस में करनवीर सिंह निवासी वीसी लाइन, कटैरा, मेरठ के साथ आशिष पाराशर और अजय कुमार राणा के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज़ बनाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
कोर्ट का फैसला
सीबीसीआईडी ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने तीनों आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। हालांकि, सजा सुनाए जाने के वक्त करनवीर सिंह कोर्ट में मौजूद नहीं था।
फरार घोषित कर गिरफ्तारी
करनवीर की गैरमौजूदगी के चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया। इसके बाद रविवार को सीबीसीआईडी
की टीम इंस्पेक्टर सहित प्रवर्तन टीम के साथ मेरठ पहुंची और करनवीर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे देहरादून लाया गया।
सीबीसीआईडी की कार्रवाई
सीबीसीआईडी डीएसपी नीरज सेमवाल ने बताया कि आरोपी को कोर्ट के आदेश के तहत जेल भेज दिया गया है।