: आचार संहिता हटी, 462 आउटसोर्स युवा बेरोजगार
चुनाव खतम होते और आचार संहिता के हटते ही 462 आउटसोर्स कर्मचारियों को नोकरी से हटाया गया है।
आपको बता दें विगत वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की प्रथम एवं द्वितीय लहर की व्याकता के प्रसार को रोकने एवं उपचार हेतु समुचित मानव संसाधन की व्यवस्था हेतु आकस्मिकता की स्थिति में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-306 / XXVIII (5) / 2020 03 (मे०कॉ०) / 2020 T.C. दिनांक 23.03.2020 एवं शासनादेश सं0- 311 / XXVIII(5)/2020-03 (मे०कॉ०)/2020 T.C. दिनांक 24.03.2020 तथा शासनादेश सं0-474/ XXVIII-1/21-01 (19)/2021 दिनांक 07.05.2021 के प्राविधानान्तगर्त आपकी आउटसोर्स संस्था उपनल के माध्यम से 462 विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को 11 माह हेतु तैनात किया गया था, जिनकी समयावधि शासनादेश संख्या-321/XXVIII (5)/2020-03 (मे०कॉ०)/2020 T.C-I दिनांक 03.03.2021 के द्वारा 31.05.2021 तक एवं शासनादेश सं0-461/XXVIII-1/21-01 (6)/2020T.C-2 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा दिनांक 28.02.2022 तक तथा शासनादेश सं0-1567 / XXVIII-1/21-01 (6)/2020 T.C दिनांक 31.12.2021 के द्वारा 31.03.2022 तक या कोविड महामारी रहने तक जो भी पहले हो तक सेवा में बने रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
चूंकि आप विज्ञ है कि शासन द्वारा उक्त आउटसोर्स कार्मिकों की कार्य अवधि 31.03.2022 तक ही विस्तारित की गयी है तथा निरंतरता के संबंध में उच्च स्तर से कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं है। फलस्वरूप आउटसोर्स कार्मिकों से 31.03.2022 के पश्चात कार्य लिया जाना संभव नहीं है।
अतः संलग्न सूची अनुसार आउटसोर्स कार्मिकों के सम्बन्ध में अपने स्तर से यथाआवश्यक कार्यवाही करने का कष्ठ करें। भविष्य में यदि संस्थान को उक्त आउटसोर्स सेवाओं की आवश्यकता होगी तो आपके स्तर से कोविड-19 में इस संस्थान को सेवा दे चुके आउटसोर्स कार्मिकों की सेवाओं पर आप वरीयता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते है।