उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने
डी एल.एड.(एन.आई.ओ.एस.)डिप्लोमा धारकों को सहायक अध्यापक(प्राथमिक)के पदों पर काउन्सिलिंग में सम्मालित किये जाने का आदेश दिया है ।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने नैनीताल के बैतालघाट निवासी नन्दन सिंह बोहरा व अन्य की याचिका में सुनवाई करते हुए ये राहत दी है । याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रार्थना में कहा कि वो डी.एल.एड.(एन.आई.ओ.एस.) डिप्लोमा धारक हैं, उन्हें उनके डिप्लोमा को सहायक अध्यापक(प्राथमिक)के पदों के लिए महत्वपूर्ण मन जाए । याची पक्ष को सुनने के बाद
अन्तरिम आदेश करते हुये सरकार से याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक(प्राथमिक)के पद पर, काउंसिलिंग के लिए शामिल किए जाने को कहा है । याची नंदन सिंह बोहरा ने कहा कि प्रदेश में डी.एल.एड.(एन.आई.ओ.एस.)वाले कुल 37,000 लोग हैं जबकि इनमें से 271 याचिकाकर्ताओं को आज उच्च न्यायालय ने राहत दी है ।