बड़ी खबर: कोरोना के बढ़ते मामले के तहत ये नई गाइडलाइन और छूट
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निम्न निर्देश जारी किये हैं
1. सभी धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह आदि में 200 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे।
2. बस, टेम्पो आदि में क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री ही सफर कर सकेंगे।
3. सभी कोचिंग, स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बंद रहेंगे।
4. सिनेमा हाॅल, रेस्टोरेंट, जिम में क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही एक बार में प्रवेश कर सकेंगे।
5. उत्तराखंड में रात्रि 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा। इस बीच में लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान फैक्ट्रियों से काम कर लौट रहे, मालवाहक वाहनों में माल उतारने-चढ़ाने वाले, बसों/ट्रेनों आदि से अपने घर जाने वाले, शादी समारोह में जाने वाले लोगों को छूट रहेगी।
पढ़े यह नई गाइडलाइन 👇