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बिग ब्रेकिंग: बिल्डर साहनी आत्महत्या केस, गुप्ता बंधुओं की सेशन कोर्ट से जमानत खारिज, पढ़े बचाव पक्ष की दलीलें..

बिग ब्रेकिंग: बिल्डर साहनी आत्महत्या केस, गुप्ता बंधुओं की सेशन कोर्ट से जमानत खारिज, पढ़े बचाव पक्ष की दलीलें..
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बिग ब्रेकिंग: बिल्डर साहनी आत्महत्या केस, गुप्ता बंधुओं की सेशन कोर्ट से जमानत खारिज, पढ़े बचाव पक्ष की दलीलें..

 

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देहरादून: नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा आत्महत्या मामलें में सुद्धोवाला जेल में बंद आरोपित गुप्ता बंधुओ की जमानत याचिका देहरादून सेशन कोर्ट से भी खारिज हो गई है। शासकीय अधिवक्ता जी०पी०रतूड़ी के अनुसार उन्होंने न्यायालय को बताया कि मामला बेहद गंभीर है। आरोपित दक्षिण अफ्रीका से आए ऊंचे रसूख वाले लोग हैं,जिसके चलते ये अभियुक्त कुछ भी कर सकते हैं.इतना ही नहीं आरोपित जमानत में बाहर आने पर साक्ष्य व सबूतों से छेड़छाड़ कर विवेचना भी प्रभावित कर सकते हैं।इसके साथ ही आरोपित अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता जेल से बाहर आकर दक्षिण अफ्रीका भी फरार हो सकते है.लिहाजा जमानत याचिका निरस्त की जाए। अभियोजन पक्ष की दलील को सुनने के बाद जिला सेशन/सत्र कोर्ट ने गुप्ता बंधुओ की जमानत याचिका निरस्त की।

बचाव पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा 

बचाव पक्ष की अधिवक्ता अभिमांशु ध्यानी ने बताया कि उनके द्वारा जिला सेशन कोर्ट के समक्ष इस बात की दलील दी गई कि मृतक सत्येंद्र साहनी एक अच्छे व्यक्ति थे.इस केस में उनके मुवक्किलों द्वारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किये गए अपने रुपयों के लेनदेन का हिसाब ही मृतक से मांगा गया था.लेन-देन का विवाद निस्तारण न होने पर पुलिस को शिकायत की गई.इसके अलावा कोई अन्य दबाव नहीं बनाया गया. वही बचाव पक्ष की अधिवक्ता द्वारा इस केस में पुलिस द्वारा लगाए गए धारा 306 पर भी सवाल उठाएं गए..बचाव पक्ष अधिवक्ता ध्यानी के अनुसार निचली अदालतों के बाद अब उनका पक्ष जमानत के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में अपील करेगा।

ज्ञात हो कि बीते 24 मई 2024 को देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा द्वारा थाना राजपुर के अंतर्गत सहस्त्रधारा रोड स्थित पेसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट के पांचवी मंजिल से कूद कर आत्महत्या का मामला सामने आया..पुलिस के अनुसार खुदकुशी की इस घटना के बाद मृतक सत्येंद्र साहनी के सुसाइड नोट में आत्महत्या की वजह गुप्ता बंधुओं को बताया गया.ऐसे में सुसाइड नोट के आधार पर थाना राजपुर पुलिस द्वारा धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार आरोपित अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में देहरादून के सुद्धोवाला जेल भेज दिया गया। वही इसके उपरांत इस केस में विवेचना के दौरान अन्य सबूतों के सामने आने पुलिस द्वारा आरोपित गुप्ता बंधुओ पर धारा 306 के अलावा धारा 420,385 और 120बी IPC की भी बढ़ोतरी की गई।

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