देहरादून: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-153/XXX (2)/2015-3(2) 2010 दिनांक 09 अप्रैल 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 44900-142400, लेवल-07) को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) (वेतनमान 47600-151100, लेवल-08) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है।