देहरादून: वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 16 (1)के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा (वेतनमान रू0 56100-177500, लेवल – 10 ) समूह ‘ख’ में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) (चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति / पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल / क्षेत्र में तैनाती हेतु अनुरोध के आधार पर शासनादेश सं0-1 / 120994 / 2023/ XXX (2) / E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र कार्मिकों के अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ – 3 के विद्यालय से स्तम्भ -4 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अपने ही वेतनमान में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।