देहरादून: उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-124/XXIV-2/21/13(01)/2021 दिनांक 09-07-2021 के द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में शर्तें /प्रतिबन्ध निर्धारित किये गये हैं।
शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रधान सहायक पद पर पदस्थापना काउन्सिलिंग के माध्यम से की जानी है। वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत एवं रिक्त पदों के अनुसार कुल 107 कार्मिकों की सूची विभागीय वेबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है। चयन हेतु संस्तुत कार्मिकों की पदस्थापना दिनांक 28-06-2023 को प्रातः 11.30 बजे काउंसिलिंग के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के सभागार में की जानी है।
01. काउंसिलिंग संबंधी शासनादेश सं0-124/XXIV-2/21/13(01)/2021 दिनांक 09-07-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा – 3घ के अन्तर्गत गम्भीर रोग से आच्छादित कार्मिक, धारा-3 के अधीन विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र / पुत्री स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो, वरिष्ठ कार्मिक, सैनिक तथा अर्द्ध सैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति / पत्नी, दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवापूर्ण करने वाले कार्मिक एवं मान्यता प्राप्त सेवा संघों के जनपदीय अध्यक्ष / सचिव को काउंसिलिंग में चकानुक्रम में प्राथमिकता दी जायेगी।