ब्रेकिंग- उत्तराखंड कैबिनेट में 16 मुद्दों के प्रस्ताव आये
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कर रहे हैं कैबिनेट ब्रीफिंग
1-मनरेगा में प्रस्तावित पदों की संख्या में हुआ इजाफा, 5 फ़ीसदी हुई बढ़ोतरी।
2- कैंपा के तहत पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मिली मंजूरी।
3- उत्तराखंड राज्य सरकारी संपत्ति विभाग के समूह ग में हुआ आंशिक संशोधन।
4- एच आर ए सी सी मैं किया आंशिक संशोधन।
5- पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए सरकार ने किया आंशिक संशोधन 21-03-2019 से कोई भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिलेगी कोई भी सुविधाएं।
6- उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग में सेवा नियमावली 2019 में किया संशोधन।
7- उत्तराखंड अधीनस्थ एलटी शिक्षा सेवा नियमावली 2019 में किया आंशिक संशोधन।
8- जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर कैबिनेट ने दी मंजूरी।
9- एकल आवास नीति में किया आंशिक संशोधन 31 दिसंबर 2019 तक जो पुराने दरें थी उसी दरों पर वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
10- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चंपावत के क्षेत्रों में पूर्णागिरि क्षेत्रों के कुछ इलाकों को प्राधिकरण में जोड़ा गया ।कोली कुल्हाड़ी और पूर्णागिरि माफी कुल 6 तोक को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चंपावत में जोड़ा गया।
11- विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र अब जिस जिले से ताल्लुक रखेंगे उसी जिले के विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करेंगे।
12- गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्तरकाशी विकास प्राधिकरण में किया विलय।
13- भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर सचिव आवास विभाग के समकक्ष अधिकारी होंगे।
14- उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपनिधि मैं किया आंशिक संशोधन।
15- ग्राम खास वाली कोठारी जिला देहरादून में 948 मीटर के भवन निर्माण के लिए 12 मीटर सड़क की आवश्यकता थी आवेदन कर्ता को 1 मीटर सड़क निर्माण की छूट मिली। दिनेश शर्मा पुत्र श्री आर सी शर्मा के हॉस्टल भवन के लिए कैबिनेट ने दी 1 मीटर की छूट।
16- मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के संशोधन में राज्य सरकार ने किया आंशिक संशोधन, कुछ नियमों में की छूट प्रदान।
धारा 177 के अंतर्गत भारत सरकार के नए कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही राज्य सरकार भी वसूले की जुर्माना धारा 177 के क्रियान्वयन में नहीं किया कोई भी संशोधन।
जिसमें हेलमेट न पहनना तीन सवारी बिठाना शीशे पर काली फिल्म चढ़ाना गाड़ी के कागज साथ में ना रखना सहित कई मामले इस में होंगे शामिल।
बिना लाइसेंस के किसी भी वाहन को चलाने पर भारत सरकार की जुर्माना 5000 को कम करके ढाई हजार रुपे किया