Amit Bhatt, Dehradun: उत्तराखंड की राजधानी दून के एक नामी स्कूल में 10वीं की छात्रा के साथ क्लास रूम में रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप स्कूल के ही एक 12वीं कक्षा के छात्र पर लगा है। घटना स्कूल परिसर में दोपहर की छुट्टी के दौरान उस समय घटित हुई, जब सभी बच्चे बाहर निकल रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान 12वीं का एक छात्र 10वीं की छात्रा को जबरन योगा क्लास के भीतर ले गया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। यह घटना उस समय प्रयास में आई, जब दून के ही एक प्रतिष्ठित स्कूल में नाबालिग छात्र के यौन उत्पीडन का विवाद अभी भी थम नहीं पाया है।
राजपुर रोड स्थित स्कूल गेट के बाहर बेटी का इंतजार कर रहे पिता जब उसे तलाशने भीतर पहुंचे तो बेटी के चीखने की आवाज सुनी। स्कूल स्टाफ व पिता ने छात्रा को सकुशल छुड़ाकर आरोपी छात्र को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी 12वीं कक्षा के छात्र के विरुद्ध पोक्सो व दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी छात्र नाबालिग है, लिहाजा उसे देर शाम ही किशोर न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह के मुताबिक राजपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने आरोपी छात्र को निष्कासित कर दिया है। एसएसपी के मुताबिक घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस संबंध में स्कूल प्रशासन से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी।
व्यापारी की बेटी है पीड़ित छात्रा
पीड़ित छात्रा शहर के एक व्यापारी की बेटी है। व्यापारी की ओर से थाने में दी गई तहरीर में बताया गया है कि उनकी बेटी एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में 10वीं में पढ़ती है। सुबह स्कूल छोड़ने व छुट्टी में उसे लेने के लिए खुद व्यापारी या उनकी पत्नी आती हैं। इसी क्रम में वह स्कूल पहुंचे थे। यदि वह समय पर नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था।
फोरेंसिक टीम पहुंची स्कूल, जुटाए साक्ष्य
संबंधित पुलिस ने फारेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल की पड़ताल की है। आरोपी छात्र दूसरे समुदाय का बताया गया है। ऐसे में किसी और विवाद की आशंका को देखते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार भी पुलिस बल लेकर घटनास्थल पहुंच गए। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का मेडिकल कराया और आरोपित छात्र के विरुद्ध पोक्सो, दुष्कर्म करने के प्रयास व आपराधिक बल प्रयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़िता व आरोपित, दोनों नाबालिग हैं। ऐसे में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सभी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य अनुपालन किया जा रहा है।