देहरादून। श्री दरबार साहिब और गद्दीनशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के मामले में अमित तोमर के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 174/25 में भारतीय दंड संहिता की धारा 299, 351(1), 352, 353(2) लगाई गई हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अमित तोमर की गिरफ्तारी कभी भी संभव है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के मामलों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री दरबार साहिब के विरुद्ध लगातार की जा रही थीं आपत्तिजनक टिप्पणियां
सूत्रों के अनुसार, अमित तोमर द्वारा सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से श्री दरबार साहिब एवं महंत देवेन्द्र दास जी के विरुद्ध लगातार आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही थीं, जिससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचने के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हो रहा था।
मातावाला बाग से जुड़े विवाद को लेकर भी सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां प्रसारित की गईं, जिसमें पेड़ काटने जैसे आरोप शामिल थे। इन आरोपों को वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच के बाद निराधार पाया।
प्रबंधन को मिल रहा है समाज का समर्थन
श्री दरबार साहिब प्रबंधन के अनुसार, कई स्थानीय नागरिकों ने भी ऐसे मामलों में अपनी आपत्ति जताई है और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हिन्दू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा एवं प्रदेश सचिव संजीव कुकरेजा ने दरबार साहिब को समर्थन देते हुए बताया कि उनके पास भी इस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित शिकायतें आई हैं।
लाइसेंस जांच के घेरे में
सूत्रों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति का अधिवक्ता लाइसेंस जांच के दायरे में है और यदि अनियमितता पाई गई तो बार काउंसिल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
मातावाला बाग में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया
श्री दरबार साहिब ने स्पष्ट किया है कि मातावाला बाग में सुबह-शाम भ्रमण करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई रोक नहीं है। इच्छुक नागरिक दरबार साहिब कार्यालय से पास प्राप्त कर अनुमति ले सकते हैं, ताकि परिसर की सुरक्षा बनी रहे और कोई भी असामाजिक गतिविधि न हो सके।