बड़ी खबर: प्रशासन के आदेश की नाफरमानी। छुट्टी के आदेशों के बाद भी खुलने वाले स्कूलों पर होगा केस..
देहरादून: जिलाधिकारी के स्कूल बंद करने के आदेश के बावजूद खुले स्कूलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा।
मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) प्रदीप कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। डीएम के निर्देशों के बावजूद जिले में चार-पांच निजी स्कूल खुले थे या टीचरों को स्कूल आने को कहा गया था। सीईओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान भी स्कूल बंद रखने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे। ऐसे में आदेशों की नाफरमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यालय नहीं छोड़ें अफसर: जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून अवधि में 30 सितंबर 2023 तक अफसरों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को
आदेश में कहा कि बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने आदि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत बचाव कार्यों के साथ विद्युत, पेयजल, परिवहन आदि सेवाओं को युद्धस्तर पर सुचारु करना होता है। इसलिए अफसर मुख्यालयों में डटे रहें।
डीएम सोनिका ने कहा कि मानसून के दौरान कोई अवकाश नहीं दिए जाएंगे। सभी अफसर अपनी सूचनाएं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र देहरादून में 0135-2726066, 0135-2626066, 7534826066 और टोल फ्री- नंबर 1077 पर अवगत कराते रहेंगे