हाईकोर्ट ने दो दिनों के भीतर सभी आंगनबाड़ी वर्करों का बकाया वेतन चुकाने के सरकार को दिए निर्देश
रिपोर्ट- ललित मोहन भट्ट
नैनीताल। उत्तराखंड की 60 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्री व भोजनमाताओं को मार्च माह तक का बकाया वेतन दिए जाने की मांग को लेकर महिला एकता मंच द्वारा उत्तराखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। आज याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को दो दिनों के भीतर सभी आंगनबाड़ी वर्करों भोजनमाताओ को मार्च माह तक का बकाया वेतन देने का आदेश दिया है। तथा मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को पुनः हाइकोर्ट में की जाएगी। बता दें कि, महिला एकता मंच की तरफ से दिल्ली के एडवोकेट कमलेश कुमार ने पैरवी की।