नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले की बुधलाकोट ग्राम सभा की पंचायत चुनाव मतदाता सूची में बाहरी राज्यों के 82 लोगों के नाम शामिल किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि आखिर किस आधार पर इन बाहरी व्यक्तियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक संबंधित सभी रिकॉर्ड सहित अपना जवाब प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई की तारीख भी 17 जुलाई तय की गई है।