मामला 6 सितम्बर का है, जब बड़कोट में पुलिस द्वारा एक युवक की पिटाई के विरोध में विधायक संजय डोभाल, पालिकाध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया था। इसके बाद पुलिस ने विधायक, पालिकाध्यक्ष समेत 22 नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने और हाईवे जाम करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसके विरोध में विधायक संजय डोभाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। सोमवार को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सभी को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए।
🔹 कोर्ट का आदेश:
“याचिकाकर्ता जांच में पूर्ण सहयोग करें। गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाती है।”












