शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट पर हाइकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
रिपोर्ट- अश्वनी सक्सेना
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ मे न्यायालय ने कहा है कि, किस आधार पर शराब कारोबारियों के 196 करोड़ माफ किए गए हैं? मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी उमेश कुमार ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, राज्य सरकार शराब कारोबारियों को 196 करोड़ की छूट देकर अन्य व्यवसायियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैय्या अपना रही है। जबकि लॉकडाउन के दौरान राज्य में अन्य उद्योग धंधे व व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। जिससे सभी को नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य सरकार ने शराब कारोबारियों के 196 करोड़ रुपये माफ किए गए है। जो सरकार के अन्य कारोबारियों में भेदभाव पूर्ण रवैया को दर्शाता है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।