उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा किसानों को गलत आँकड़े पेश कर कम दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, डायरेक्टर हौटिक्लचर, सचिव कृषि, केंद्र सरकार, एस.बी.आई.जनरल इन्सुरेंस और एन.सी.एम.एस.एल.कम्पनी मुम्बई को नोटिस जारी कर 23 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।
मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सजंय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय की है।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिले के 42 हजार 300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का 2020 में एस.बी.आई.जनरल इन्सुरेंस कम्पनी से बीमा कराया था।
लेकिन, मुम्बई की डेटा उपलब्ध कराने वाली कम्पनी ने गलत आँकड़े दिए, जिसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का या तो बहुत कम पैसा दिया गया और या दिया ही नही गया। जब इसकी शिकायत पी.एम.ओ.से की गई तो यह मामला संसद में भी उठा।
किसानों ने एस.बी.आई.जनरल इन्सुरेंस और कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने और किसानों को हुए नुकसान का पैसा दिलाये जाने की मांग जनहित याचिका में की है।