देहरादून : परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 11 में किए संशोधन।
अब अगर आप लाइसेंस बनाने का सोच रहे है तो जान लीजिए अब आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी क्या है नई प्रक्रिया
अब लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको ऑनलाइन क्लास लेनी होगी।
फिर फर्स्ट डिवीजन के साथ यानी 60% अंक के साथ परीक्षा पास करनी होगी।
तभी आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। और स्थाई लाइसेंस के लिए आपको अलग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। परिवहन मंत्रालय ने जिस मोटर वाहन नियम 11 में संशोधन किया हैं उन उप नियमों के मुताबिक हर आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी करने के लिए इलेक्ट्रोनिक रूप से सुरक्षित ड्राइविंग पर एक ट्यूटोरियल पूरा करना अनिवार्य है।
आवेदक को अपने आवेदन के सात दिन के भीतर ही एक पोर्टल पर इलेक्ट्रोनिक के जरिए एक ट्यूटोरियल पूरा करना होगा।
ट्यूटोरियल में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए चालक को यातायात नियम से लेकर संकेत,कर्तव्य व वाहन दुर्घटना,रेलवे क्रॉसिंग से लेकर तमाम सावधानियों और वाहन चलाते वक्त कोन से दस्तावेज साथ रखने इस संबंध में जानकारी दी जाएगी।
आवेदक की लर्निंग लाइसेंस के लिए 2 घंटे की क्लास होगी।
इस ट्यूटोरियल में आवेदक चालक के रूप में किन किन परस्तिथियों से गुजरना पड़ सकता है उस बारे में जानकारी दी जाएगी जैसे। आपात कालीन स्तिथि में क्या करना चाहिए, सड़क दुर्घटना,लोगो की मदद इत्यादि इस पूरी प्रक्रिया के बाद आवेदक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
और फिर प्रमाण पत्र को लर्निंग लाइसेंस से संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सुरक्षित ड्राइविंग क्लास करने के बाद आवेदक को आवेदन जमा करने के सात दिन के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी ।