ऋषिकुल मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की चार को-ऑपरेटिव सोसायटियों में रकम लगाने वाले लगभग 10 करोड़ निवेशकों को उनका धन लौटाने का आदेश दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय से सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकेगा।
बता दें कि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बुधवार को सहारा-सेबी रिफंड खाते में जमा 24 हजार करोड़ में से पांच हजार करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था । इससे पहले शाह ने सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में नई सहकारिता नीति बनाई गई है। किसानों के उत्पाद के निर्यात, जैविक खेती और बीजों के उत्पादन के लिए मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव संस्थाएं बना दी गई हैं। सहकारिता क्षेत्र को कम भूमि वाले किसानों के लिए उपयोगी बनाकर आय दोगुनी की जा रही है।