चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के. विनीत चंद्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया कि आखिरकार इस अधिकारी को विशेष छूट क्यों दी गई। अदालत ने कहा कि अब विभागीय जांच तेजी से पूरी होनी चाहिए।
सीबीआई चलाएगी सीसीएफ राहुल के खिलाफ केस
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूर्व निदेशक एवं मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) राहुल के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मामला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विस्तार और निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
शासन ने इस मामले में प्रमुख वन संरक्षक प्रशासन को जांच अधिकारी नामित किया है। साथ ही सीबीआई ने करीब पांच माह पूर्व शासन से राहुल के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर अब सहमति दे दी गई है।
कोर्ट का सवाल: विरोध पोस्टिंग क्यों दी गई?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब राहुल के खिलाफ गंभीर आरोप लंबित थे, तब भी उन्हें विरोध पोस्टिंग क्यों दी गई? जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने इस पर पहले ही नकारात्मक टिप्पणी दी थी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अब इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तीन माह के भीतर विभागीय जांच पूरी करनी ही होगी।