नैनीताल हाईकोर्ट ने भगवा झंडे पर सवाल उठाने वाली यूट्यूबर स्वाति नेगी को राहत देते हुए ई उनके खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस से जवाब मांगा है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 153ए एवं 295ए किस आधार पर लगाई गई हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी की ओर से नैनीताल के डीएसए मैदान में एक ब्लॉग बनाया गया था। जिसमें यहां लहरा रहे भगवा झंडे पर सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद हिन्दूवादी संगठनों ने स्वाति पर कार्रवाई की मांग की। शिकायती पत्रों के आधार पर पुलिस ने स्वाति के खिलाफ बीती 19 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर गैर जमानती वारंट जारी करो लिया। पुलिस की कार्रवाई को स्वाति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में स्वाति ने अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की। मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत की गई है।