अपर निदेशक डॉ० अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के निमय 21 (2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत वेटरिनरी फार्मेसिस्ट के पदों पर कार्यरत कार्मिकों को अनिवार्य आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।
देखें आदेश :-