देहरादून: उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन फर्जीवाड़े के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और तो और अब सरकारी ठेकों में भी फर्जीवाड़ा करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं।
वही एक मामला देहरादून के विकास नगर से सामने आ रहा है।जहा पर आवेदक प्रतीक जैन पुत्र पंकज जैन, निवासी, लेन नंबर-2 मकान नंबर-2 द्रोणपुरी जीएमएस रोड, देहरादून, द्वारा एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून को अंतर्गत धारा 156 3 सीआरपीसी के तहत प्रेषित किया गया जिसमें विपक्षी गण.
2. सविंद्र आनंद संचालक कंस्ट्रक्शन गैलरी 1/1 पंजाबी कॉलोनी विकासनगर देहरादून.
3. सुनील कुमार अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग निर्माणखण्ड कालसी ।
4. मेसर्स P.K. CONSTRUCTION SHIMLA PVT. LTD. क्योंथल काम्प्लेक्स शिमला हिमाचल प्रदेश।
द्वारा आपस में मिलीभगत करके अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए के ठेके प्राप्त कर नियम के विरुद्ध सरकारी धन का आहरण करना एवं कूट रचित अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न कार्यालयों डाकपत्थर, महारानी बाग देहरादून, पशुलोक बैराज ऋषिकेश, ढलीपुर से करोड़ों रुपए के कार्य हासिल करके धोखाधड़ी से सरकारी रुपए हासिल करना संबंध में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून से प्राप्त आदेश एवं वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर आज कोतवाली विकासनगर पर विपक्षी गण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 409 420 467 468 471 120 बी आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक प्रदीप रावत द्वारा संपादित की जा रही है।