लॉकडाउन के चलते परिवहन विभाग ने दी बढ़ी राहत
– फरवरी में खत्म हो चुके दस्तावेजों की अवधि 30 जून तक बढी
रिपोर्ट- मनोज नौडियाल
कोटद्वार। देशभर में 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई है। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गया था, उन्हें 30 जून तक की मोहलत दी गई है। कोटद्वार परिवहन विभाग में तैनात आरआई प्रदीप रौथाण ने बताया कि, उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में यह निर्णय लिया गया है। ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट तथा अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न हों।
लॉकडाउन समाप्ति के बाद परिवहन विभाग विशेष शिविर आयोजित कर इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करेगा, तथा कई सुविधाएं ऑनलाइन भी प्रदान करेगा। ताकि लोगों को काम में किसी प्रकार की परेशानी न हो सके। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों से आग्रह किया था कि, वे मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें, जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है, और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उनको रिन्यू नहीं कराया जा सका है। जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।