सूचना आयोग (Information Commission) के आदेशों की अवहेलना करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमरदीप चौधरी पर ₹25,000 का आर्थिक दंड (Financial Penalty) लगाया गया है। उन्होंने आयोग के निर्देश के बावजूद समयबद्ध ढंग से RTI आदेश का पालन नहीं किया। अपील संख्या 39815 के तहत आयोग ने 24 मई 2024 को आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी को 15 कार्यदिवस के भीतर सूचना से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन (Inspection) कराया जाए, लेकिन अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।