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देहरादून नगर निगम का नया फरमान: पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम, ₹5000 तक जुर्माना

देहरादून नगर निगम का नया फरमान: पालतू कुत्तों के लिए सख्त नियम, ₹5000 तक जुर्माना
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देहरादून: नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों को लेकर बड़े और सख्त फैसले लिए गए हैं। अब पालतू और स्ट्रीट डॉग्स (Street Dogs) दोनों पर नए नियम लागू होंगे। नियम तोड़ने वालों पर ₹3000 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

बोर्ड बैठक में हंगामे के बाद लिए गए अहम फैसले

26 अगस्त को हुई तीसरी बोर्ड बैठक की शुरुआत उत्तरकाशी और चमोली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर हुई। इसके बाद प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान पार्षदों ने सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान को लेकर नाराजगी जाहिर की। हंगामे के बाद कई अहम फैसले लिए गए।

पालतू कुत्तों (Pet Dogs) को लेकर नए नियम

नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर कड़े प्रावधान लागू किए हैं—

  • रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण अनिवार्य – अब रजिस्ट्रेशन या टीका नहीं कराने पर ₹5000 जुर्माना।

  • कुत्तों को खुले में शौच कराने पर सख्ती – सड़क या पार्क में शौच कराने पर भी ₹5000 जुर्माना।

  • पालतू कुत्ता खुला घूमने पर कार्रवाई – बिना बांधे घुमाने पर ₹3000 जुर्माना।

  • सड़क पर खाना खिलाने पर रोक – पालतू या स्ट्रीट डॉग को सड़क पर खाना खिलाने पर भी ₹5000 जुर्माना।

  • 23 बैन डॉग्स पर खास नियम – इन डॉग्स का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब मालिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाएगा।

स्ट्रीट डॉग्स (Street Dogs) को लेकर नए कदम

  • काटने वाले खतरनाक कुत्तों की शिकायत पार्षद करेंगे।

  • नगर निगम अब इन डॉग्स को 15 दिन तक वेक्सीनेशन और ट्रेनिंग के लिए रखेगा।

  • साल में 3 बार टीकाकरण अनिवार्य।

  • एनजीओ की मदद से कुत्तों को ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो आक्रामक न हों।

  • 20 से 25 नए शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे।

  • गोद लेने के इच्छुक लोग एप्लीकेशन देकर डॉग एडॉप्ट कर सकेंगे।

23 बैन डॉग्स की लिस्ट

पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, टोसा इनु, ब्राजीलियन मास्टिफ, कांगल, अकिता, केन कोर्सो समेत कुल 23 डॉग्स पर विशेष नियम लागू होंगे।

नगर निगम का लक्ष्य

मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से निपटने के लिए यह सख्त नियम जरूरी हैं।

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