सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए “सेवामुक्त अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025” को लागू कर दिया गया।
किन पदों पर मिलेगा आरक्षण
इस नियमावली के तहत अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर सीधा लाभ मिलेगा। इनमें प्रमुख पद शामिल हैं:
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पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी)
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उप निरीक्षक
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प्लाटून कमांडर (पीएसी)
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अग्निशामक
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अग्निशमन द्वितीय अधिकारी
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बंदी रक्षक
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उप कारापाल
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वन आरक्षी
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वन दरोगा
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आबकारी सिपाही
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प्रवर्तन सिपाही
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सचिवालय रक्षक
मुख्यमंत्री धामी ने कही बड़ी बात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा:
“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”
क्यों है यह फैसला खास?
उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश है और यहां बड़ी संख्या में युवा सेना में सेवा देते हैं। सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि इससे प्रदेश के युवाओं को सेना से लौटने के बाद सुरक्षित भविष्य और रोजगार की गारंटी मिलेगी।