उत्तराखंड सरकार ने 2023 में कृषि और औद्यानिकी सेक्टर में जमीन खरीदने पर नए निर्णय लिए है। इसके तहत, जिलाधिकारियों को अब राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के उद्देश्य से भूमि खरीदने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय नए भू-कानून तैयार करने की प्रक्रिया के तहत लिया गया है, जिसके लिए प्रारूप समिति गठित की गई है।
पिछले साल, मई माह में हुए एक कैबिनेट मीटिंग में, सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पृष्ठभूमि की पूर्ण जांच के बाद ही भूमि खरीद की अनुमति दी जाएगी। धामी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता को बताया और जमीन के उपयोग को सुरक्षित और स्थायी बनाने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया का पालन करने का दृढ निर्णय किया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने पूरे प्रदेश में जमीन की खरीद पर अग्रिम आदेशों की दी गई अनुमति को संवीकृति प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जमीन का उपयोग सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के हित में हो रहा है।