उत्तराखंड : समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल द्वारा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के सम्पादक दयाशंकर शुक्ल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा गया है। नौटियाल का कहना है कि अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा उनके विरुद्ध भ्रामक एवं तथ्यों के विपरित समाचार प्रकाशित करने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा गया है। विधिक नोटिस का जवाब एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त न होने पर नौटियाल द्वारा नोटिसगण के विरूद्ध मा० सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं में दीवानी एवं फौजदारी मुकदमा दायर करने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में नौटियाल का कहना है कि उनके विरूद्ध दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, देहरादून के पत्रकार राकेश खंडूरी तथा अन्य के द्वारा वर्ष 2019 से निरन्तर भ्रामक, झूठे एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित समाचार प्रकाशित कराये गये हैं, इसके संबंध में नौटियाल द्वारा पत्रकार राकेश खण्डूरी आदि के विरूद्ध दीवानी एवं फौजदारी वाद मा० सक्षम न्यायालय में पहले ही दायर कराया जा चुका है। मा० सक्षम न्यायालय से वाद में प्रतिपक्षियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
नौटियाल का यह भी कहना है कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा उनके विरूद्ध 21 एवं 22 फरवरी, 2023 को छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्त होने तथा गलत तरीके से पदोन्नती का लाभ प्राप्त करने जैसे गंभीर एवं झूठे आरोप समाचार पत्र द्वारा फिर से प्रकाशित किये जा रहे हैं। जिसका विधिक नोटिस उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्पादक को प्रेषित करा दिया गया है। यदि इस मामले में सम्पादक द्वारा नोटिस का जवाब निर्धारित समयावधी में नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा फिर से दीवानी एवं फौजदारी वाद मा० सक्षम न्यायालय में दायर कराया जायेगा । नौटियाल का यह भी कहना है कि मान हानि के मामलों में यदि उन्हें मा० उच्च न्यायालय अथवा मा० उच्चतम न्यायालय में भी जाना होगा तो वह जाने को तैयार हैं।
अब इस मामले में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि समाचार पत्र की ओर से विधिक नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है।