निलंबित पूर्व उद्यान निदेशक बावेजा की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दिए बावेजा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश
हाईकोर्ट ने बावेजा के सभी मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए
बीज और पौधों के खरीद में करोड़ों के भ्रटाचार के साथ साथ नैनीताल हाईकोर्ट ने निलंबित पूर्व उद्यान निदेशक डॉ हरमिंदर बावेजा के सभी मामलों में सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए है जिससे बावेजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में 11 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस विपिन सांघी व जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट की बेंच ने आज इस मामले पर सीबीआई जांच का आदेश देते हुए फैसला सुनाया है।
मुख्य न्यायाधीस जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई जल्द से जल्द तीन महीनों के भीतर इस केस की जांच पूरी करे।
अब वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को भी निर्देशित किया है कि वो बवेजा केस से जुड़े सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपे और एजेंसी का पूरा सहयोग करे। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि एसआईटी ने अब तक बवेजा के खिलाफ जो भी सबूत या दस्तावेज जुटाए हैं वो भी सीबीआई को सौंपे जाएं।
बता दें कि बवेजा के खिलाफ कीवी फल के पौध वितरण के लिए कीमतों में बढ़ोतरी करने,हल्दी-अदरक बीज वितरण में देरी करने, खराब गुणवत्ता के पौध उपलब्ध कराने, अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों के लिए स्वीकृति से अधिक धन खर्च करने और फेस्टिवल के आयोजन के लिए पीएम पर ड्रॉप मोर क्रॉप के फंड को डायवर्ट करने के आरोप हैं। बवेजा ने फर्जी नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को पूरे राज्य में करोड़ों की पौध खरीद का कार्य देकर बड़े घोटाले का भी आरोप है।