काम की खबर: 31 जुलाई से पहले कर लें ITR फाइल। नही तो पड़ेगा इतना जुर्माना..
देहरादून: वित्तीय वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है इसके पश्चात आईटीआर दाखिल करने वाले से आयकर विभाग जुर्माना वसूलेगा।
दरअसल आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई के बाद 5 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं को ₹5000 जबकि इससे कम आय वाले करदाताओं को ₹1000 जुर्माना देना होगा आयकर विभाग ने करदाताओं को जल्द ITR फाइल करने के लिए कहा है।
दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी तक निर्धारित तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। संभवत इस बार तिथि ना बढ़े लिहाजा 31 जुलाई से पूर्व आइटीआर रिटर्न भरा जाना आवश्यक है। रिटर्न भरने के 30 दिन बाद ITR को कराना होगा ई वेरीफाई।