नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को विवादों से घिरे मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG, 2024 के बारे में तीन याचिकाओं पर सुनवाई की. गुरुवार को सुनवायी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा. कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर परीक्षा पर कोई फैसला होगा तो सब कुछ पूरी तरह रूक जायेगा. इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।
ग्रेस मार्क्स के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एनटीए की ओर से 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का फैसला वापस लिया गया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. एनटीए की ओर से 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला वापस लिया गया. एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे।
सरकार/एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिन्हें एनईईटी-यूजी की परीक्षा में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए ‘ग्रेस मार्क्स’ दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समिति ने 1,563 एनईईटी-यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा. एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे।
याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ ने कहा कि एनटीए ने माना कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे. नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा कि आज, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे. वे इस बात से सहमत हैं कि इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ और वे इस बात पर सहमत हुए कि वे ग्रेस मार्क्स हटा देंगे।
उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या एनटीए में कोई और विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है. इसलिए, एनटीए के साथ विश्वास का मुद्दा है. पेपर लीक का मुद्दा खुला है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी…
बता दें यह परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG), 2024 के आयोजन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
एडटेक फर्म ‘फिजिक्स वाला’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलख पांडे ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को कथित रूप से ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में अलख पांडे ने शीर्ष अदालत से NEET (UG) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच करने के लिए अपनी देखरेख में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का आग्रह किया. इस साल कुल 67 छात्रों ने परफेक्ट 720 अंक हासिल किए. हरियाणा का फरीदाबाद अनियमितताओं के संदेह को लेकर सुर्खियों में रहा, क्योंकि एक ही केंद्र के छह उम्मीदवारों का नाम परफेक्ट 720 की सूची में आया।