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सरकारी वकीलों की मनमानी पर लगाम: अब कोर्ट में सहमति देने के लिए देने होंगे पुख्ता कारण

सरकारी वकीलों की मनमानी पर लगाम: अब कोर्ट में सहमति देने के लिए देने होंगे पुख्ता कारण
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उत्तराखंड सरकार ने शासकीय अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। अब कोई भी सरकारी वकील कोर्ट में सहमति (Consent) देगा, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि उसने यह सहमति किन तथ्यों और आधारों पर दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई मामलों में बिना आधार की सहमति के चलते सरकारी पक्ष कमजोर पड़ गया और सरकार को हार का सामना करना पड़ा।

मुख्य सचिव की सख्ती – जवाबदेही तय होगी

मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई गई। यह देखा गया कि कुछ सरकारी अधिवक्ता बिना लिखित निर्देशों के कोर्ट में बयान दे देते हैं, जिससे मुकदमे पर नकारात्मक असर पड़ता है।

अब हर स्टेप की होगी ऑनलाइन निगरानी

सरकार एक नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसमें हर मुकदमे की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से दर्ज होगी – शुरुआत से लेकर फैसले तक। इसमें शपथ-पत्र, पत्राचार, और उच्च न्यायालय के निर्णय तक की जानकारी दर्ज होगी। यह सिस्टम सिविल और फौजदारी – दोनों मामलों पर लागू होगा।

इस फैसले के क्या हैं फायदे?

  • सरकारी केसों में जवाबदेही तय होगी।

  • कोर्ट में बिना अनुमति की सहमति रोकी जा सकेगी।

  • हर केस की प्रगति पर निगरानी आसान होगी।

  • डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी।

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