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पंचायत अधिकारी निलंबित, ₹25,000 जुर्माना — सूचना छिपाने पर राज्य सूचना आयोग की सख्ती

पंचायत अधिकारी निलंबित, ₹25,000 जुर्माना — सूचना छिपाने पर राज्य सूचना आयोग की सख्ती
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पंचायत अधिकारी निलंबित, ₹25,000 जुर्माना — सूचना छिपाने पर राज्य सूचना आयोग की सख्ती

  1. मामला:
    उधमसिंहनगर जिले के निखिलेश घरामी ने RTI के तहत वर्ष 2019 से ग्राम पंचायतों से विकास कार्यों और खुली बैठकों की जानकारी मांगी थी।

  2. सूचना नहीं दी गई:
    लोक सूचना अधिकारी ने पूरे साल सूचना नहीं दी और सूचना ग्राम प्रधानों के पास होने का हवाला देते रहे।

  3. राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई:

    • सूचना न देने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित किया गया।

    • मीनू आर्य समेत दो लोक सूचना अधिकारियों पर ₹25,000-₹25,000 का जुर्माना लगाया गया।

    • संबंधित ग्राम प्रधानों को भी आयोग में तलब किया गया।

  4. जानबूझकर सूचना छिपाने की पुष्टि:
    आयोग ने माना कि सूचना जानबूझकर रोकी गई और अपूर्ण सूचना देकर आयोग को गुमराह किया गया।

  5. भ्रष्टाचार का संदेह:
    अपीलकर्ता ने गंभीर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे थे या उसमें शामिल थे।

  6. आयोग के निर्देश:

    • जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं।

    • सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अभिलेखों की अनुपलब्धता पर रिपोर्ट आयोग को दी जाए।

  7. महत्वपूर्ण टिप्पणी:
    आयोग ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतें संवैधानिक इकाइयां हैं और इनके सचिव (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) RTI अधिनियम के अनुपालन हेतु जिम्मेदार हैं।

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