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नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, IFS अधिकारी पंकज कुमार का ट्रांसफर फिलहाल स्थगित

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: हरिद्वार सड़क परियोजना में लापरवाही पर आर्थिक दंड
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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय वन सेवा (IFS) के 2009 बैच के अधिकारी पंकज कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है।

क्या है पूरा मामला?

पंकज कुमार वर्तमान में नन्दा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद पर तैनात हैं। यह एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण पोस्टिंग है, जिसमें केदारनाथ घाटी का क्षेत्र भी शामिल है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस पद पर न्यूनतम कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी का दो वर्ष से पहले तबादला नहीं किया जा सकता।

याचिका में क्या कहा गया?

पंकज कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि—

  • उनका स्थानांतरण नियमों के विरुद्ध किया गया।

  • दो साल की न्यूनतम कार्यकाल अवधि पूरी किए बिना उनका तबादला कर दिया गया।

  • नियमों के मुताबिक, यदि दो वर्ष से पहले ट्रांसफर करना हो तो यह प्रक्रिया अधिकारी की सहमति से ही हो सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजय नेगी ने दलील दी कि इस मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

कोर्ट में सुनवाई

शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह स्थानांतरण आदेश पर पुनः विचार करेगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने तबादले पर अस्थायी रोक लगा दी।

अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। तब तक पंकज कुमार अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे।

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