Tuesday, March 31, 2026
  • About
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Contact
Hastakshep News
  • Home
  • उत्तराखंड
  • उत्तरप्रदेश
  • राजनीति
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • क्राइम
  • दुर्घटना
  • नौकरी
  • खेल
  • तबादले
  • More
    • व्यापार
    • लाइफ स्टाइल
    • मनोरंजन
    • मौसम
    • रियल एस्टेट
No Result
View All Result
Hastakshep News
Home आपकी नज़र

अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस अनिवार्य, जानिए नियम

अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस अनिवार्य, जानिए नियम
0
SHARES
161
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Related posts

पुलिस दबिश के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत , परिजनों ने 3 घंटे शव रखकर किया प्रदर्शन – SSP ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया

दुखद : संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला युवक का शव,परिवार सदमे में

March 30, 2026
देहरादून पूर्व मेयर स्व.मनोरमा डोबरियाल

गजब : मौत के 11 साल बाद देहरादून की मेयर को आया लोकसभा से निमंत्रण

March 28, 2026
शहरी क्षेत्रों में अब बिना नोटिस और प्रक्रिया पूरी किए किसी भी इमारत या अतिक्रमण को बुलडोज़र से तोड़ा नहीं जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शहरी विकास विभाग ने सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। इसके लागू होने के बाद हर विभाग को नोटिस, सुनवाई और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना आधार

13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए थे कि अतिक्रमण हटाने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई केवल निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही की जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे लाइन और नदी किनारे के अतिक्रमण पर लागू नहीं होगी।

15 दिन का नोटिस और सुनवाई अनिवार्य

नई एसओपी के अनुसार:

  • ध्वस्तीकरण से पहले संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना होगा।

  • यह नोटिस कोरियर/रजिस्ट्री से भेजने के साथ ही संपत्ति पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

  • पूरी जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय और नोडल अधिकारी को दी जाएगी।

  • संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका भी मिलेगा और सक्षम अधिकारी को अपने निर्णय का कारण लिखित में बताना होगा।

पोर्टल पर दर्ज होंगी सभी कार्रवाई

तीन माह के भीतर एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें ध्वस्तीकरण से जुड़ी सभी सूचनाएं दर्ज होंगी। साथ ही कब्जाधारक को आदेश मिलने के बाद 15 दिन का समय खुद अतिक्रमण हटाने के लिए दिया जाएगा। जिन मामलों पर कोर्ट में स्टे है, वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

गलत ध्वस्तीकरण पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार

एसओपी के अहम प्रावधानों में यह भी शामिल है:

  • ध्वस्तीकरण से पहले विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी, जिस पर दो पंचों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

  • पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना जरूरी होगा।

  • मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण दर्ज किया जाएगा।

  • अगर ध्वस्तीकरण गलत पाया गया या उस पर पहले से कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद था, तो जिम्मेदारी पूरी तरह संबंधित अधिकारी की होगी।

  • ऐसे मामलों में अधिकारी को मुआवजा और पुनर्निर्माण का खर्च निजी तौर पर उठाना पड़ेगा।


👉 ये नई SOP सुनिश्चित करती है कि अब बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर या निर्माण रातों-रात नहीं टूटेगा।

Previous Post

दून नगर निगम का बड़ा घोटाला: 31 वार्डों में 99 फर्जी सफाईकर्मी, करोड़ों का वेतन हड़प

Next Post

राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बना श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज

Next Post
राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बना श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज

राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बना श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RECOMMENDED NEWS

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बवाल: निदेशक पर हमले के विरोध में दो दिन तक  शिक्षक करेंगे कार्य बहिष्कार

उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बवाल: निदेशक पर हमले के विरोध में दो दिन तक शिक्षक करेंगे कार्य बहिष्कार

1 month ago
एवरेस्ट पर विजय हासिल करने वाली जुड़वा बहनों की टूटी जोड़ी

एवरेस्ट पर विजय हासिल करने वाली जुड़वा बहनों की टूटी जोड़ी

3 years ago
बिग ब्रेकिंग: पूर्व DGP बीएस सिद्धू पर सरकार की कार्यवाही, वन विभाग की भूमि कब्जने के बने आरोपी..

बिग ब्रेकिंग: पूर्व DGP बीएस सिद्धू पर सरकार की कार्यवाही, वन विभाग की भूमि कब्जने के बने आरोपी..

2 years ago
बड़ी खबर: जन संघर्ष मोर्चा बोले – फर्जी एनकाउंटर लोकतंत्र पर सीधा हमला

बड़ी खबर: जन संघर्ष मोर्चा बोले – फर्जी एनकाउंटर लोकतंत्र पर सीधा हमला

12 months ago

BROWSE BY CATEGORIES

  • Uncategorized
  • आपकी नज़र
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • खेल
  • तबादले
  • दुर्घटना
  • नौकरी
  • मनोरंजन
  • मौसम
  • राजनीति
  • रियल एस्टेट
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • हस्तक्षेप

POPULAR NEWS

  • मौसम अपडेट: मौसम विभाग ने जारी किया तत्कालिक मौसम अलर्ट

    मौसम अपडेट: मौसम विभाग ने जारी किया तत्कालिक मौसम अलर्ट

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • बड़ी खबर : लापता एसडीएम से हुआ डीएम का संपर्क।जिला प्रशासन ने ली राहत की सांस

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गुड न्यूज : कर्मचारियों का बढ़ा 14 % DA

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • बड़ा खुलासा : UKSSSC भर्ती घोटाला मामले में पकड़े गए जेई की पत्नी भी एई। ऊर्जा निगमों की भर्ती मे भी बड़े घोटाले की आशंका

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ration card update: अब एक दिन में बनेगा राशन कार्ड। जानिए कैसे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Hastakshep News

We are providing you the latest daily news.Please subscribe our channel and get the all news.

Follow us on social media:

Recent News

  • दुखद : संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला युवक का शव,परिवार सदमे में
  • उत्तराखंड मौसम अलर्ट: 30 मार्च 2026 को 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम
  • पुलिस दबिश के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत , परिजनों ने 3 घंटे शव रखकर किया प्रदर्शन – SSP ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया

Category

  • Uncategorized
  • आपकी नज़र
  • उत्तरप्रदेश
  • उत्तराखंड
  • क्राइम
  • खेल
  • तबादले
  • दुर्घटना
  • नौकरी
  • मनोरंजन
  • मौसम
  • राजनीति
  • रियल एस्टेट
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यापार
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • हस्तक्षेप

Recent News

पुलिस दबिश के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत , परिजनों ने 3 घंटे शव रखकर किया प्रदर्शन – SSP ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया

दुखद : संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला युवक का शव,परिवार सदमे में

March 30, 2026
उत्तराखंड मौसम अलर्ट: 30 मार्च 2026 को 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम

उत्तराखंड मौसम अलर्ट: 30 मार्च 2026 को 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम

March 30, 2026
  • About
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Contact

© 2022 - all right reserved for Hastakshep designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • राजनीति
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • क्राइम
  • दुर्घटना
  • नौकरी
  • More
    • व्यापार
    • लाइफ स्टाइल
    • मनोरंजन
    • मौसम
    • रियल एस्टेट

© 2022 - all right reserved for Hastakshep designed by Ashwani Rajput.