देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिनका असर वित्त, शिक्षा, परिवहन, वन और कार्मिक विभागों पर पड़ेगा।
- आबकारी नीति में व्यय की दर 6% तय, वाणिज्य कर विभाग ने नियमावली संशोधन स्वीकार किया।
- परिवहन विभाग को 250 बसें खरीदने की मंजूरी, पहले 100 बसों की अनुमति थी।
- जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के बाद अब 109 बसें खरीदी जाएंगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी।
- वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई।
- वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई।
- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया।
- कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला स्तर से मान्यता लेने का प्रावधान।
- कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता अनिवार्य।
- मदरसा मान्यता को लेकर अध्यादेश लाने का निर्णय।
- प्रतीक्षा सूची की वैधता एक वर्ष तक सीमित की गई।
- विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए नई नियमावली को मंजूरी।
- सहायक अध्यापकों के 62 पदों के लिए सेवा नियमावली को स्वीकृति।
- लोनिवि में जेई भर्ती से जुड़े 6 नए पद सृजन को मंजूरी।
- डी श्रेणी के ठेकेदारों की कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ की गई।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार 21 अशासकीय कॉलेजों तक।
- वन क्षेत्र सीमा पर मधुमक्खी पालन नीति व मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने की नियमावली 2026 को मंजूरी।








