गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अंतर्गत 02 व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही
रिपोर्ट- मनोज नौडियाल
कोटद्वार। पौडी गढ़वाल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री पी. रेणुका देवी द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा न्यायालय से जमानत/पेरोल पर रिहा अपराधियों की निगरानी करने साथ ही अवैध गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में आज कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश के क्रम में जनपद में निवासरत अभियुक्तगण हेमंत पुत्र रघुबरदत्त नि० शिवपुर कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र उर्फ लूड़ी पुत्र मंथा सिंह नि० मानपुर कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम- 1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही अमल में लायी गयी।
अभियुक्तों को छः-छः माह हेतु जिलाबदर (तड़ीपार) की कार्यवाही अमल में लायी गयी। अभियुक्तगणों को कौड़िया चैकपोस्ट से बस में बैठाकर जनपद/राज्य की सीमा से बाहर भेजा गया व छः माह पश्चात ही जनपद पौड़ी जनपद में प्रवेश करने की हिदायत दी गयी। मा० न्यायालय के आदेश की अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में भी अभियुक्त गणों को अवगत कराया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध कोतवाली कोटद्वार पर विभिन्न धाराओं में 04 से 08 अभियोग पंजीकृत है।