नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण में नियमावली का पालन न करने के मामले में अहम आदेश जारी किया है। उधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, लेकिन उधमसिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।