होटल कारोबारी को महंगा पड़ा कमरे में पंखे के साथ कैमरा छुपाकर लगाना।
बता दे कि नगर के प्रमुख होटल कारोबारी ने होटल के कमरे में पंखे के साथ छुपा हुआ कैमरा लगाकर शर्मनाम हरकत की है।
मई 2019 में गाजियाबाद से प्रत्यूष सक्सेना अपने दोस्तों अमित, निशा, इशानी मिश्रा, शिवानी सिंघल के साथ टिहरी घूमने आये थे। वह होटल बसंत पैलेस के कमरा नंबर 105 व 106 में रुके थे।
जब रात को कमरा नंबर 105 का पंखा खराब होने पर उन्होंने देखा कि पंखे में लाल बत्ती जल रही है।
पता चला कि पंखे पर छुपा हुआ कैमरा लगा है। जिससे रूम की रिकार्डिंग हो रही है।उन्होंने सुबह होटल मालिक लक्ष्मी प्रसाद भट्ट से इसकी शिकायत भी की जिस पर होटल मालिक की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
इसके बाद रिकॉर्डिंग को निजता हनन मानते हुए उन्होंने पुलिस में शिकायत की। इस पर पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ग, 354 घ और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपित को दो साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
एपीओ सीमा रानी और एसपीओ श्याम सिंह तोमर ने बताया कि न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित होटल मालिक लक्ष्मी प्रसाद भट्ट को दो साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।