उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी अब अपने कार्यों के प्रति फुल फॉर्म पर आ गए हैं। जनता से किए गए वादों पर खरा उतरने के लिए आए दिन अहम फेसलो पर निर्णय लिया जा रहा है।
अब इसी कड़ी में धामी सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बचों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण देने की घोषणा की है ।वह भी जन्म से और 21 वर्ष की अवधि तक।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने आदेश जारी किया है जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हुई हो उन बच्चों को जन्म से लेकर 21 वर्ष की अवधि तक सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण दिया जाएगा ।
गौरतलब है कि आयोग ने शासन से कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी। ये जानकारी शासन की ओर से सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की सिफारिश (अधियाचन) उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मांगी थी। जिसके जवाब में शासन ने ये आदेश जारी किया है। अब साफ हो गया है कि सीधी भर्ती के पदों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।