नैनीताल हाईकोर्ट ने आज डीएम उधम सिंह नगर को काशीपुर तहसीलदार के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कर निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई की रिपोर्ट 7 मई को कोर्ट में पेश करने को भी कहा है। मामले के अनुसार काशीपुर के रहने वाले मोहम्मद इमरान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह तेली समाज के व्यक्ति हैं और इस जाति को राज्य सरकार द्वारा obc जाति के रूप में मान्यता दी गई है, साथ ही उसने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ओबीसी का प्रमाण पत्र आवेदन किया था।
वही काशीपुर तहसीलदार ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा उसे जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना होगा, 6 अगस्त 2021 को याचिका में उसके बड़े भाई ने प्राप्त किया था।
न्यायधीश शरद कुमार शर्मा की कोर्ट ने तहसीलदार काशीपुर के इस निर्णय को न्यायिक धारणा के खिलाफ मानते हुए याचिकार्ता को तुरंत 2021 में मोहम्मद रिजवान बनाम उत्तराखंड सरकार में दिए गए निर्देशों के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उधम सिंह नगर के डीएम से तहसीलदार के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और आदेश के क्रियान्वयन की रिपोर्ट 7 मई को उनके कोर्ट में पेश करने को भी कहा गया है।