मुखानी पुलिस थाने के पूर्व थाना प्रभारी एसआई दीपक बिष्ट के खिलाफ एक रेप पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।
महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह एक नेता के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने गयी तो तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक बिष्ट ने आरोपी को पकड़ने की एवज में पांच लाख रूपये के अलावा शारिरिक संबंध बनाने का ऑफर दे डाला। जिससे महिला का पारा चढ़ गया।
पीड़िता ने मोबाइल पर बातचीत रिकार्ड करने के साथ डीजीपी तक इस बात की शिकायत कर दी पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक को 13 पन्नों की शिकायत लिखकर पूरी आपबीती बयान की थी। डीजीपी ने इस मामले में एक्शन के लिए एसएसपी नैनीताल को लिखा और मामला मुखानी पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने अपने ही पूर्व थाना प्रभारी दीपक बिष्ट के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। कल देर रात इस मामले में केस दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने इस मामले में दोपहर दो बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। यह मामला एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण साह से संबंधित है। दरअसल तरुण पर महिला नेत्री ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। तरुण ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।