बड़ी खबर : “हरिद्वार में लव जिहाद के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा।
शादी के लिए मना करने पर नदीम ने की ममतेश ( रेखा) की हत्या
उत्तराखंड : “हरिद्वार में, रुड़की के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने प्रेमिका की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न भुगतने पर दोषी को और छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान करना होगा।
इस मामले में, गांव गढ़ थाना रानीपुर हरिद्वार के निवासी ने थाना पिरान कलियर में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जहां उसने पुत्री ममतेश ( रेखा) को रिश्तेदार बाइक पर लेकर धनौरी की एक फैक्टरी पर छह अगस्त 2020 को सुबह दस बजे छोड़कर आया था। परिचित के जाने के बाद, पुत्री को नदीम अपनी बाइक से लेकर कलियर के एक होटल ले गया। पुत्री देर रात तक घर नहीं लौटी।
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नदीम से पुत्री के लापता होने के बाद संपर्क किया तो उसने बताया था कि ममतेश सकुशल घर लौट आएगी। दो दिन बाद पुलिस को सूचना मिली कि मोर्चरी में एक शव मिला है। शव की पहचान के लिए परिवार मोर्चरी गया, जहां शव की पहचान पुत्री ममतेश के रूप में हुई थी।
पुलिस पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का बेड़ागर निकला। विवाह के लिए मना करने पर नदीम ने ममतेश की गंगनहर में फेंककर हत्या कबूल की थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे ने तमाम सबूतों और गवाहों के साथ फैसला सुनाया, और नदीम को हत्या के दोषी पाया गया, जिस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।